
बिहार सरकार द्वारा समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित की जाती है। इस योजना के तहत पात्र अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
बिहार सरकार के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार यह सहायता एकमुश्त दी जाती है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रखंड स्तर के RTPS Counter के माध्यम से बताई गई है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ₹1,000 लाख यानी ₹10 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी है।
Bihar Inter Caste Marriage Scheme 2026 क्या है?
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य अलग-अलग जातियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना तथा जाति आधारित भेदभाव को कम करने में सहायता करना है।
सरकारी योजना दस्तावेज के अनुसार पात्र अंतरजातीय विवाह के मामले में ₹1 लाख की सहायता का प्रावधान है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
- समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना
- विवाह करने वाले पात्र दंपत्ति/महिला को आर्थिक सहायता देना
- सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना
Overview
| Details | Information |
|---|---|
| योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
| राज्य | बिहार |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| योजना का उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
| सहायता राशि | ₹1,00,000 |
| सहायता का प्रकार | आर्थिक अनुदान |
| आवेदन स्थान | प्रखंड स्तर का RTPS Counter |
| भुगतान | योजना के नियमों के अनुसार |
| वित्तीय वर्ष 2026-27 | ₹10 करोड़ का प्रावधान/स्वीकृति |
| आधिकारिक पोर्टल | बिहार समाज कल्याण विभाग |
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बिहार अंतरजातीय विवाह योजना में ₹1 लाख कैसे मिलेगा?
पात्र अंतरजातीय विवाह करने वाले लाभार्थियों को योजना के निर्धारित नियमों एवं सत्यापन प्रक्रिया के बाद ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकारी योजना दस्तावेज में बताया गया है कि अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित RTPS Counter पर जमा करना होता है।
Important: ₹1 लाख की राशि का लाभ सभी विवाहों को स्वतः नहीं मिलता। आवेदक को योजना की पात्रता, दस्तावेज और विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
Scheme Eligibility 2026
योजना के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तों को समझना जरूरी है।
सरकारी योजना दस्तावेज के अनुसार अंतरजातीय विवाह के मामले में महिला और पुरुष की आयु क्रमशः कम से कम 18 वर्ष और 21 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्य पात्रता
- विवाह अंतरजातीय होना चाहिए।
- महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता का सत्यापन किया जा सकता है।
Note: आवेदन से पहले अपने प्रखंड/जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान दस्तावेज और स्थानीय प्रक्रिया की पुष्टि करना उचित है।
Documents Required
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर का पहचान प्रमाण
- वधू का पहचान प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आवेदन पत्र
- स्व-घोषणा पत्र/अन्य निर्धारित घोषणा पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं
Important: दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय संबंधित कार्यालय/विभाग से अवश्य सत्यापित करें।
Apply Online 2026
इस योजना के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान आधिकारिक e-Suvidha पोर्टल पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए “Coming Soon” सूचना दिखाई जा रही है। इसलिए इसे सामान्य ऑनलाइन आवेदन सेवा मानकर सीधे आवेदन लिंक प्रकाशित नहीं करना चाहिए।
सरकारी योजना के उपलब्ध दस्तावेज में आवेदन की प्रक्रिया प्रखंड कार्यालय के RTPS Counter के माध्यम से बताई गई है।
आवेदन करने का तरीका
Step 1: अपने प्रखंड कार्यालय जाएं।
Step 2: RTPS Counter पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के बारे में जानकारी लें।
Step 3: निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
Step 4: आवेदन फॉर्म में वर-वधू से संबंधित जानकारी भरें।
Step 5: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
Step 6: निर्धारित स्थान पर आवेदन जमा करें।
Step 7: आवेदन की रसीद/प्राप्ति अवश्य प्राप्त करें।
Step 8: विभाग द्वारा दस्तावेज एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
Step 9: स्वीकृति के बाद योजना के नियमों के अनुसार सहायता राशि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
Status Check
आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय/समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
बिहार समाज कल्याण विभाग का e-Suvidha पोर्टल योजना से संबंधित लाभार्थी और भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्टल पर इस योजना के लिए User Manual भी उपलब्ध है।
Status Check के लिए जरूरी जानकारी
यदि उपलब्ध हो तो निम्न जानकारी अपने पास रखें:
- Application/RTPS ID
- Beneficiary Number
- Bank Account Details
- Aadhaar Details
- आवेदन की रसीद
Scheme Payment
योजना में पात्र लाभार्थी को ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
विभागीय प्रक्रिया में लाभार्थियों के भुगतान एवं रिकॉर्ड सत्यापन के लिए e-Suvidha प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थियों के Fixed Deposit विवरण को अपडेट करने संबंधी सूचना भी प्रकाशित की गई है।
इसलिए भुगतान की स्थिति जानने के लिए आवेदन संख्या/लाभार्थी विवरण सुरक्षित रखना जरूरी है।
2026 में इस योजना के लिए कितना बजट है?
बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित 13 अप्रैल 2026 की सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर-योजनान्तर्गत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ₹1,000.00 लाख यानी ₹10 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
क्या Inter Caste Marriage पर ₹1 लाख सभी को मिलेगा?
नहीं। ₹1 लाख की सहायता योजना की पात्रता एवं विभागीय नियमों को पूरा करने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए है।
इसलिए केवल अलग जाति में विवाह होने के आधार पर राशि मिलने की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए। आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और विभागीय स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।
SC/ST महिलाओं के लिए 2026 की अलग घोषणा
2026 में बिहार में SC/ST वर्ग की महिलाओं द्वारा अंतरजातीय विवाह से संबंधित ₹2.5 लाख सहायता की एक अलग घोषणा की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें ₹1.25 लाख नकद और शेष राशि अलग तरीके से दिए जाने की बात कही गई थी। यह घोषणा सामान्य ₹1 लाख वाली अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से अलग/अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में समझी जानी चाहिए।
इसलिए Article में ₹1 लाख और ₹2.5 लाख को एक ही योजना की राशि के रूप में न लिखें। पात्रता और लागू नियमों की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जानकारी अपडेट करें।
Important Links
| Important Link | Link |
|---|---|
| Bihar Social Welfare Department | Official Website |
| e-Suvidha Portal | Official Portal |
| RTPS Bihar | Official Portal |
| योजना वार प्रगति रिपोर्ट | Check Out |
| Notification | Check |
| Helpline | 1800-345-6262 |
बिहार समाज कल्याण विभाग के e-Suvidha पोर्टल पर योजना और संबंधित User Manual उपलब्ध हैं।
FAQs
Q1. Bihar Inter Caste Marriage Scheme में कितने रुपये मिलते हैं?
पात्र अंतरजातीय विवाह के लिए योजना दस्तावेज के अनुसार ₹1,00,000 की सहायता का प्रावधान है।
Q2. बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अंतरजातीय विवाह के पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
Q3. महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
योजना दस्तावेज में महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष बताई गई है।
Q4. पुरुष की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताई गई है।
Q5. Bihar Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवेदन कहां करें?
उपलब्ध सरकारी योजना दस्तावेज के अनुसार निर्धारित आवेदन प्रखंड कार्यालय के RTPS Counter पर जमा किया जाता है।
Q6. क्या 2026 में योजना के लिए बजट है?
हां। बिहार सरकार के 13 अप्रैल 2026 के आधिकारिक अपडेट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत ₹10 करोड़ के व्यय की स्वीकृति की जानकारी दी गई है।
Q7. क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
e-Suvidha पोर्टल पर योजना उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान पोर्टल पर आवेदन के संबंध में Coming Soon सूचना दिखाई देती है। उपलब्ध योजना दस्तावेज आवेदन के लिए RTPS Counter का उल्लेख करता है।
Q8. क्या अंतरजातीय विवाह करने पर पैसा अपने आप मिल जाता है?
नहीं। पात्रता, आवेदन, दस्तावेज और विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
Conclusion
Bihar Inter Caste Marriage Scheme 2026 अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाली बिहार सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना है। पात्र लाभार्थियों के लिए ₹1 लाख की सहायता का प्रावधान है। 2026-27 में इस योजना के लिए ₹10 करोड़ के बजट की स्वीकृति की जानकारी भी आधिकारिक बिहार सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है।
आवेदन करने से पहले अपने प्रखंड RTPS Counter या जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि जरूर करें।
Last Updated: 22 September 2026
Official Source: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
Written By: JAVED ANSARI